NEET UG 2025 Results

NEET UG 2025 रिजल्‍ट को लेकर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, NTA को नोटिस

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NEET Exam 2025 :  NEET UG Result 2025 Update: NEET-UG 2025 परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को रिजल्ट घोषित न करने के निर्देश दिए हैं. यह रोक अगली सुनवाई तक लागू रहेगी. यह फैसला उस याचिका के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि परीक्षा के दौरान बिजली गुल हो जाने के कारण कई छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

बताया गया है कि इंदौर के 11 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर बिजली चली गई थी, जिससे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने में बाधा आई. कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एमपीईबी, एनटीए, परीक्षा केंद्र संचालकों को नोटिस जारी किया है. इन सभी से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि तकनीकी खामियों और प्रशासनिक लापरवाही के चलते हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस विषय पर चिंता व्यक्त की और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई. इस फैसले से NEET-UG 2025 के लाखों परीक्षार्थियों की नजरें अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिक गई हैं.

क्या हुआ था NEET-UG 2025 में?

4 मई 2025 को देशभर में NEET-UG परीक्षा हुई थी, जिसमें लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया. यह परीक्षा मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होती है, लेकिन इंदौर में कुछ गड़बड़ हो गई. खराब मौसम और भारी बारिश की वजह से शहर के 11-12 परीक्षा केंद्रों में बिजली चली गई. यह बिजली कटौती दोपहर 3:30 बजे के आसपास हुई, जब परीक्षा चल रही थी. परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक थी. बिजली जाने से परीक्षा हॉल में अंधेरा हो गया. कुछ केंद्रों में मोमबत्ती और टॉर्च की रोशनी में पेपर देना पड़ा. इससे छात्रों को सवाल पढ़ने और जवाब लिखने में दिक्कत हुई. कई केंद्रों में जनरेटर या दूसरी बिजली व्यवस्था नहीं थी,जिससे हालात और बिगड़ गए. मौसम विभाग ने पहले ही तूफान की चेतावनी दी थी,फिर भी कोई तैयारी नहीं थी. परीक्षा के बाद कई छात्रों ने इसका विरोध किया और दोबारा परीक्षा की मांग की. कुछ छात्र इतने परेशान हुए कि वे रोने लगे.

हाईकोर्ट में NEET Exam 2025 को लेकर क्या हुआ?

एक छात्रा ने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की.उसका कहना था कि बिजली गुल होने की वजह से उसका पेपर खराब हो गया. उसने मांग की कि उसे दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाए. मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने इस याचिका को गंभीरता से लिया.कोर्ट ने कहा कि NTA और सरकार ने छात्रों को सही सुविधाएं नहीं दीं. इसलिए, अगली सुनवाई तक NEET-UG 2025 का रिजल्ट रोक दिया गया. कोर्ट ने NTA,केंद्र सरकार,मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MPEB), और परीक्षा केंद्रों को नोटिस भेजा. इन सभी को 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा. अगली सुनवाई 30 जून 2025 को हो सकती है. याचिकाकर्ता के वकील मृदुल भटनागर ने कहा कि तकनीकी खामियों और लापरवाही की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर है. कई केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थीं.

NEET UG में देशभर से करीब 21 लाख छात्र शामिल हुए थे. कोर्ट का यह फैसला सभी के लिए लागू है, न कि सिर्फ इंदौर के केंद्रों के लिए. इसका मतलब है कि रिजल्ट में देरी हो सकती है.अब सबकी नजर कोर्ट की अगली सुनवाई पर है. अगर कोर्ट दोबारा परीक्षा का आदेश देता है,तो यह कुछ छात्रों के लिए राहत हो सकती है,लेकिन यह लाखों छात्रों के लिए नया सिरदर्द भी बन सकता है.NTA ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है.

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